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1- सरकारी -------------- रू0 30,000-00
2- अधॆ सरकारी -------------- रू0 30,000-00
3- निजी संस्था -------------- रू0 35,000-00
4- जमानत धनराशि -------------- रू0 5,000-00
5- हाल में कुल सीटें -------------- 506
6- जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक
7- रविवार व अवकाश दिवसों को आरक्षण किराया - रू0 40,000-00
8- सभा कक्ष किराया - रू0 5,000-00
9- बुकिंग आवर्स - प्रति आठ घंटे
10- अतिरिक्त - रू0 2,000-00 प्रति घंटा के दर से

  • नियम-1 लाइसेंस शुल्क में वातानुकूलन, स्थल स्पॉट, सोलर लाइट तथा स्टेज की बेटेन लाइट एवं ध्वनि व्यवस्था आदि का सम्पूर्ण किराया सम्मिलित है।
  • नियम-5 निर्देशक को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताए किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा जमा किया हुआ धन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जायेगा, अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार रद्द की गयी अनुज्ञप्ति के एवज में किसी नुकसान या मुआवजा पाने का अधिकारी नही होगा।
  • नियम-6 संस्थान द्वारा किसी भी आवेदक के आवेदन की अस्वीकृति की दशा में पूर्ववर्ती नियमों के अनुसार उसके द्वारा जमा की गयी पूरी अग्रिम धनराशि वापस कर दी जायेगी।
  • नियम-7 नियत सत्र के लिए एक बार अनुज्ञप्ति जारी होने के पश्चात यदि आवेदक उसका उपयोग नही कर पाता है तो उस दशा में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये प्रभार की समस्त राशि संस्थान द्वारा जब्त कर ली जायेगी। यदि अनुज्ञप्तिधारी अपने कार्यक्रम की तिथि के 10 दिन पूर्व निर्देशक को लिखित सूचना देता है कि उसक द्वारा नियत तिथि पर श्रोतृा शाला का उपयोग सम्भव नही है और उसी दिन किसी अन्य द्वारा उसी सत्र या सत्रों में श्रोतृशाला का उपयोग किया जाता है और यदि इस प्रबन्ध पर निर्देशक संतुष्ट हो जाते हैं तो अनुज्ञप्ति शुल्क तथा अन्य प्रकार की आधी धनराशि तथा जमानत की पूरी धनराशि अनुज्ञप्तिधारी को पूरी वापस कर दी जायेगी।
  • नियम-11 अनुज्ञप्तिधारी अपना अनुज्ञापत्र किसी अन्य को नही सौंप सकता और न ही श्रोतृशाला के पूरे क्षेत्र अथवा कुछ क्षेत्र के उपयोग का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था को सौप सकता है।
  • नियम-15 श्रोतृशाला का कब्जा, सत्र प्ररम्भ होने के निचित समय से पूर्व प्रवन्धक श्रोतृशाला द्वारा उपयुक्त समय जिसको प्रवन्धक उचित समझें पर दिया जायेगा तथा समारोह के समाप्ती के बाद आधे घण्टे के अन्दर अनुज्ञप्तिधारी से निर्देशक/प्रबन्धक द्वारा कब्जा ले लिया जायेगा।
  • नियम-17 अनुज्ञप्तिधारी केवल की स्टेज के उपयोग का हकदार है, श्रोतृशाला भवन एवं उसके कमरे या अन्य क्षेत्र उसके, उपयोग के निर्मित नही बल्कि बस्तुओं के रख-रखाव के लिए बने हैं।
  • नियम-18 अनुज्ञप्तिधारी को श्रोतृशाला के भवन अथवा फर्नीचर पर नाखुन लगाना या ऐसा ही कोई काम करना जिससे स्टेज या प्रसाधनशाला का सौन्दर्य नष्ट होता हो, सख्त मना है। वह श्रोतृशाला के फर्नीचर या अन्य वस्तुओं को उसके मूल स्थान से इधर-उधर नही करेगा।
  • नियम-19 उत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से श्रोतृशाला स्टेज की ध्वनि एवं विद्युत उपकरणों, यवनिका नियन्त्रण, वातानुकूलन आदि से सुसज्जित है और इन सुविधाओं को बनाये रखने का हर सम्भव प्रयास किया जायेगा लेकिन यदि किसी कारण वा कोई व्यवस्था गड़वड़ हो जाती है तो इसकी वजह से अनुज्ञप्ति शुल्क में किसी प्रकार की कटौती मान्य नही होगी न ही संस्थान यकायक उत्पन हुई रूकावट के लिए अथवा किसी प्रकार की अन्य किस गड़वड़ी के लिए जिम्मेदार होगा, जो उसके प्रबन्ध/नियन्त्रण के वश में न हो।
  • नियम-20 श्रोतृाशाला के बाहर स्थित फर्नीचर ध्वनि एवं विद्युत उपकरणों का उपयोग श्रोतृाशाला के अन्दर करना निर्देशक/प्रबन्धक की अनुमति पर उनके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार किया जा सकेगा।
  • नियम-21 अनुज्ञप्तिधारी को श्रोतृशाला में उपलब्ध सीटों से अधिक व्यक्तियों को प्रवो देकर भीड़ एकत्रित करने की अनुमति नही होगी।
  • नियम-23 श्रोतृशाला परिसर में थूकना, ध्रुम्रपान व किसी भी प्रकार का आपत्तिजनक कार्य अथवा श्रोतृशाला का कोई भी स्थान, स्टेज/फर्नीचर आदि को गन्दा करना सख्त मना हैं, अन्यथा इन नियमों के अनुपालन के तहत पूरी जिम्मेदारी अनुज्ञत्तिधारी की होगी।
  • नियम-26 अनुज्ञत्तिधारी को श्रोतृशाला का उपयोग करने के तहत केवल एक सप्ताह पूर्व इसके पहले नही, ही किसी प्रकार का विज्ञापन अथवा साइन बोर्ड एक लगाने की अनुमति दी जायेगी। साइनबोर्ड श्रोतृशाला के निर्धारित स्थान पर लगाया जायेगा व इसका आधार 6*3 से अधिक नही होगा।
  • नियम-27 निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना श्रोतृशाला के प्रवो स्थल पर अथवा उसके बाहर किसी प्रकार का संगीत अथावा लाउडस्पीकर लगाना प्रतिबन्धित होगा।
  • नियम-29 संस्थान की शासी निकाय के सदस्यों, प्रबन्धक तथा श्रोतृशाला स्टाफ को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञप्तिधारी का कब्जा होने के दौरान श्रोतृशाला के किसी भी भाग में किसी भी समय आवागमन कर सकता है।
  • नियम-31 श्रोतृशाला में किसी भी कतार की 10 सीटें बिना किसी प्रभाव के संस्थान के निर्देशक अथवा उनके निर्देशानुसार उपयोग की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न शर्तो का अनुपालन भी अनिवार्य होगा

1- श्रोतशाला में लगे सूचना बोर्ड के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर पोस्टर लगाना प्रतिवंधित होगा।
2- दीवार तथा दरवाजे पर कीलें ठोकना प्रतिवंधित होगा।
3- फ़र्श पर रंगोली बनाना प्रतिवंधित होगा।
4- श्रोतशाला के अर्न्तगत कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु साउन्ड व लाइट की व्यवस्था प्रबन्धक की लिखित अनुमति के बाद ही की जा सकेगी।


कार्यक्रम से पूर्व श्रोतशाला के बाथरूमों में लगी टोंटियां तथा अन्य सामग्री का अवलोकन आयोजक पार्टी के किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम के समापन के पश्चात् सम्बन्धित स्थलो/सामग्रियों का निरीक्षण श्रोतृशाला कर्मी द्वारा किया जायेगा कि सभी सामग्रियां यथावत्‌ हैं अथवा नही, तत्पश्चात्‌ श्रोतृशाला कर्मी द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र देने के पश्चात ही जमानत राशि अवमुक्त की जायेगी। मैंने उपर्युक्त नियमों को पढ़ लिया है और समझ लिया है। मैनें एतद्द्वारा इन नियमों को स्वीकार करते हैं व अनुपालन के लिए सहमत हैं। आवेदक के लिए व आवेदक की ओर सें-

हस्ताक्षर..................................................

नाम-.....................................................

पता-......................................................